कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संसद की सदस्यता रद्द कर दी राहुल केरल के मायनार्ड से लोकसभा सदस्य थे लोक सभा सचिवालय से जारी पत्र में इस बात की जानकारी दी गई मानहानि के केस में सूरत की कोर्ट मैं गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्या होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को अपने फैसले में कहा कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत मैं दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसदीय विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या संसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था

राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ सूरतगढ़ कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।

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