जयपुर। राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को महापौर के पद से बर्खास्त कर दिया है । उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है । यह आदेश राजस्थान सरकार के नगर पालिका अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं।

जयपुर ग्रेटर वार्ड संख्या 87 की पार्षद डॉक्टर सोनिया गुर्जर को नगर निगम, जयपुर ग्रेटर कोअतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (4), 41 एवं 43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्द्वारा सौम्या गुर्जर, महापौर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को न्यायिक जांच रिपोर्ट दिनांक 10/08/2022 को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त प्रभाव से सदस्यता एवं महापौर पद से हटाते हुए आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुर्ननिवार्चन के लिए निर्योग्य घोषित करती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) (घ) (ii) ( 11 ) (vi) के अन्तर्गत दोषी पाया गया है।

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