जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हो रहे महापौर के चुनाव पर कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग में रोक लगा दी। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम की बर्खास्त महापौर सौम्या गुर्जर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्णय आने तक निर्णय की कॉपी मिलने तक रोक लगा दी है । अधिवक्ता एम एस सहारण ने बताया कि एसबीसी जनसंख्या 1556/ 2022 सौम्या गुर्जर बनाम राज्य सरकार के मामले में उच्च न्यायालय बेंच जयपुर द्वारा निर्णय कर सौम्या गुर्जर को नगर निगम जयपुर वेटर नगर निगम के महापौर पद से हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश 27 फरवरी 2022 के आदेश को अपास्त कर दिया है । कोर्ट के उक्त आदेश को देखते हुए अधिवक्ता ने नगर निगम प्रशासन से कोर्ट के आदेश के बारे में अवगत कराकर महापौर के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की थी। अधिवक्ता ने बताया कि अभी तक कोर्ट के आदेश की प्रति न तो वैबसाइट पर अपलोड हुई है और न ही सार्वजनिक की गई है। ऐसी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में तुरंत रोक लगानी चाहिए। जब तक न्यायालय के आदेश की कॅापी मिलती है। अब राज्य निर्वाचन आयोग अगला निर्णय न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही लेगा। तब तक महापौर चुनावों को लेकर यथा स्थिति रहेगी। मतों की गिनती नहीं होगी।