राजसमंद। राजसमंद जिला पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि सितंबर 2019 को राजनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया की स्कूल जाते समय आरोपी मुकेश कुमावत ने अपहरण कर माउंट आबू ले गया। जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 43 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।