नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीएसपी को राहत नहीं मिली। बीएसबी राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायकों के मतदान पर रोक लगाने को लेकर याचिका लगाई थी । याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बॉस की खंडपीठ ने सुनवाई की । साथ ही खंडपीठ ने याचिका पर तत्तकाल सुनवाई से इंकार कर दिया। बीएसपी विधायकों को वोटिंग करने से रोकने पर साफ तौर पर इंकार कर दिया । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से भी इंकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल मतदान होना है, तो ऐसे में विधायकों को मतदान करने से नहीं रोका जा सकता । इन विधायकों ने जिस मतदाता सूची के अनुसार पूर्व में राज्यसभा चुनावों में मतदान किया है उसी के अनुसार मतदान कर सकते है।

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