भीलवाड़ा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर ₹35000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। आपको बता दें कि युवक ने 10 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया था । पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि कोर्ट ने 19 गवाह और 37 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी माना । जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 35 हज़ार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

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